
Mukhtar Abbas on HC's Hijab Verdict: 'हिजाब को लेकर हंगामा साजिश के तहत', देखें क्या बोले केंद्रीय मंत्री नकवी
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हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. मुस्लिम लड़कियों के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट ने छात्रों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. वहीं ये भी कहा है कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं. स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है. कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आजतक से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि हिजाब पर जो हॉरर हंगामा था, वो टांय-टांय फिस्स हो गया है. हिजाब को लेकर हंगामा साजिश के तहत हुआ. देखें ये रिपोर्ट.

राजस्थान के कोटपूतली में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक हाईटेंशन विद्युत लाइन को छूने के इरादे से बिजली के खंभे पर चढ़ गया. युवक को खंभे पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब दो घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों और ग्रामीणों की समझाइश से युवक सुरक्षित नीचे उतर आया. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.












