
Higher Pension Last Date: दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन...अब सिर्फ 3 दिन बाकी, ज्यादा पेंशन चाहिए तो चुनें विकल्प
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EPFO Higher Pension Option : सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले या 01.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं वो चार महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) चुनने का ऑप्शन दिया है. इस काम को करने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक है और इच्छुक आवेदकों को 26 जून 2023 तक का समय दिया गया है, यानी महज तीन दिन बाकी है. पहले इस विकल्प को चुनने के लिए 3 मई की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर ईपीएफओ ने इसे बढ़ाकर 26 जून कर दिया था.
12 लाख से ज्यादा आवेदन अगर आप भी इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें. मई महीने में जब डेडलाइन 26 जून तक के लिए आगे बढ़ाया गया था, तब तक हायर पेंशन ऑप्शन के संबंध में EPFO के पास 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके थे. श्रम मंत्रालय के पास इस काम को करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग से जुड़े कई आवेदन मिले थे, जिसके चलते लास्ट डेट का बढ़ाने के फैसला किया गया था.
श्रम मंत्रालय ने कहाथा पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर किया जा सके.
दो बार बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन पीटीआई के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था कीहै. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले या 01.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं वो चार महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं.
इसके बाद आवेदन की डेडलाइन को बढ़ाकर तीन मई 2023 कर दिया गया था. इसके बाद फिर इसे 26 जून तक बढ़ाया गया. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
कौन होगा हायर पेंशन के योग्य? हायर पेंशन से संबंधित EPFO के सर्कुलर पर नजर डालें तो जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा.

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