
हाईकोर्ट ने माना गोवा चुनाव से जुड़ा 'मनी ट्रेल' मिलने का दावा, जानें- अरविंद केजरीवाल के पास अब क्या है कानूनी रास्ता
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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गोवा चुनाव से जु़ड़े मनी ट्रेल का भी जिक्र किया. हाईकोर्ट ने कहा की ED ने पर्याप्त सबूत दिए हैं. इसमें आम आदमी पार्टी के गोवा उम्मीदवार का बयान भी है, जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है. हाईकोर्ट ने एनडी गुप्ता और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बयान का जिक्र किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया है. केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है और ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं, जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. हाईकोर्ट ने ईडी की रिमांड को भी कानूनी करार दिया है और ये भी कहा है कि जांच की प्रक्रिया तय करना आरोपी का अधिकार नहीं हो सकता.
फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गोवा चुनाव से जु़ड़े मनी ट्रेल का भी जिक्र किया. हाईकोर्ट ने कहा की ED ने पर्याप्त सबूत दिए हैं. इसमें आम आदमी पार्टी के गोवा उम्मीदवार का बयान भी है, जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है. हाईकोर्ट ने एनडी गुप्ता और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बयान का जिक्र किया.
गोवा चुनाव में मिला मनी ट्रेल: हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं. इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मैजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे. यह गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है. केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है.
हाईकोर्ट में जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने फैसला आने के बाद कहा, "आज जज ने सभी सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया. यह भी कहा कि मनी ट्रेल का पता चला है और कोर्ट ने आज न्याय किया है. कोर्ट ने कहा कि (सीएम केजरीवाल) की गिरफ्तारी वैध है.''
मुख्यमंत्री समेत किसी को भी विशेषाधिकार नहीं: हाईकोर्ट

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