सिर्फ 2 दिन बाकी... Tax सेविंग के लिए फटाफट करें ये काम, देरी पड़ सकती है भारी
AajTak
Tax Saving Options: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करके आप एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. 1.50 लाख रुपये की छूट 80C के तहत, वहीं एनपीएस के टियर 1 खाते में योगदान देने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट 80CCD (1B) के तहत मिलती है.
चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई को बचाना चाहते हैं, तो टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए आपके पास महज दो दिन का समय बचा है. इसलिए बिना देरी किए फटाफट कुछ जरूरी इन्वेस्टमेंट (Investment) कर लीजिए, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2023 है.
इन विकल्पों को चुन सकते हैं टैक्स सेविंग करने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. इनमें सबसे ऊपर FD, NPS, PPF, Insurance आते हैं. आप इनमें से किसी भी स्कीम में 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं. यहां बता दें इन स्कीम्स में निवेश करके आप टैक्स तो बचा ही सकते हैं, साथ ही इनमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है. तमाम बैंकों ने रेपो रेट में इजाफे के बाद से फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में इजाफा करते हुए राहत दी है.
FD में रिटर्न के साथ टैक्स छूट तक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में किए गए निवेश का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है. इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. एक वित्त वर्ष में निवेशक को 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल जाती है. सीनियर सिटिजंस के लिए एफडी और भी बेहतर साबित होता है, क्योंकि उन्हें इसके तहत 8 फीसदी या इससे अधिक का ब्याज मिल जाता है.
PPF में रिटर्न की गारंटी टैक्स सेविंग के लिए अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) है. इस स्कीम में रिटर्न की गारंटी खुद सरकार देती है. वित्त वर्ष की हर तिमाही से पहले पीपीएफ पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं. फिलहाल इसमें सालाना आधार पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में निवेश करके भी 80C के तहत सलाना 1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें निवेशक 15 वर्षों के लिए निवेश कर सकते हैं. हालांकि, पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है.
NPS में मिलती है ज्यादा टैक्स छूट अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो नेशनल पेंशन फंड (National Pension System- NPS) एनपीएस चुन सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करके आप एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. 1.50 लाख रुपये की छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलती है, तो वहीं एनपीएस के टियर 1 खाते में योगदान देने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट 80CCD (1B) के तहत मिल जाती है.
बीमा में निवेश भी टैक्स बचाएगा आप लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इंश्योरेंस न सिर्फ मुश्किल की घड़ी में आपको सुरक्षा देने का काम करता है, बल्कि टैक्स बचाते हुए आपकी गाढ़ी कमाई को भी बचाने का काम करता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत करदाता यदि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, तो एक वित्तीय वर्ष में उसके लिए टैक्स छूट का दायरा 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होता है.
Artificial intelligence का इस्तेमाल कर दुनिया भर की टेक कंपनीज ऐसे-ऐसे रोबोट्स तैयार कर रही है, जो बिलकुल ह्यूमन्स की तरह काम कर रहे हैं. इसी बीच जानी मानी टेक कंपनी गूगल ने ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो फुटबॅाल खेल सकते हैं और तो और अपनी डायनमिक स्किल्स के जरिए प्रोफेशनल खिलाड़ियों को भी मात दे सकते हैं. आइये नजर डालते हैं इस इंटरेस्टिंक स्टोरी पर.
UGC NET June 2024: नियमों में बड़े बदलाव के साथ शुरू हुए यूजीसी नेट जून सेशन के आवेदन, देखें डिटेल्स
UGC NET June session registration 2024: आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' और 'सहायक प्रोफेसर' की पात्रता और ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में 83 विषयों में पीएचडी में एडमिशन के लिए परीक्षा 16 जून से आयोजित की जाएगी.