
महेंद्र सिंंह धोनी की याचिका पर IPS अधिकारी पहुंचा जेल, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा... जानें पूरा मामला
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महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर आईपीएल अधिकारी जी संपत कुमार को सजा हुई है. इस मामले में मद्रास हाइकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
M S Dhoni contempt of court case: महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी से जुड़े इस मामले में अदालत की अवमानना मामले में यह फैसला सुनाया.
वहीं संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की बेंच ने 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.
दरअसल, धोनी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कथित रूप से अपमानजक टिप्पणी होने पर अवमानना मामले (कंटेप्ट ऑफ कोर्ट केस) का केस IPS अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ खिलाफ दायर किया था.
धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में उनका नाम आने के लिए 2014 में दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उनको को दंडित करने की मांग की, जिसमें 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी.
दरअसल यह पूरा मामला आईपीएल मैच फिक्सिंंग से जुड़ा हुआ है. महेंद्र सिंंह धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे.
धोनी के नाम हैं 3 ICC ट्रॉफी

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