
पैगंबर टिप्पणी विवाद: नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक, SC ने दिल्ली ट्रांसफर की सभी FIR
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नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अब उनके खिलाफ तमाम FIR को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा. लंबे समय से नूपुर मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, अब कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला सुना दिया है.
नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अब उनके खिलाफ तमाम FIR को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा. लंबे समय से नूपुर मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, अब कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला सुना दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि उनके खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी FIRs को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया. दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को स्वीकार किया है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है, ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देख इस बात की पुष्टि होती है. इसी वजह से सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की जा रही हैं. इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस काफी प्रशिक्षित है और वो सभी FIR की जांच साथ में कर सकती है.
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम जांच एजेंसियों पर कोई शर्त नहीं रखना चाहते. यदि IFSO को लगता है कि कुछ सहायता की आवश्यकता है या राज्य एजेंसियों से जानकारी की आवश्यकता है, तो वे इसके लिए सहायता ले सकते हैं. वहीं अगर कोई नई FIR नूपुर के खिलाफ फ़ाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नही होगी. वो FIR भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी.
जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 19 जुलाई को पिछली सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी थी. अब बुधवार के आदेश में भी नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहने वाली है. वहीं उनकी मांग मानते हुए सभी शिकायतों को दिल्ली भी ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में दोनों ही तरफ से नूपुर को इस मामले में राहत मिली है.
इस पूरे विवाद की बात करें तो कुछ महीने पहले एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी. उस एक टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हिंसा का दौर देखने को मिला. उसी हिंसा से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पारदीवाला ने भी नूपुर को फटकार लगाई थी. उन्हें उस हिस्सा के लिए जिम्मेदार बता दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जान को खतरा देखते हुए उन्हें राहत दे दी है.

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