
दिल्ली: चलती सड़क से उठाकर कबाड़ में दे दी जाएगी आपकी कार-बाइक, बचने के दो उपाय!
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दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग (Scrapping) के लिए भेज दिया जाएगा.
अगर आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में रहते हैं, तो फिर अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या फिर 15 पुरानी बाइक और पेट्रोल कार लेकर बिल्कुल सड़कों पर न उतरें. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग (Scrapping) के लिए भेज दिया जाएगा.
दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) बिल्कुल सख्त है. ऐसे में अगर आपने नियम को नजरअंदाज कर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो फिर उसे जब्त कर सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा.
दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2022 तक जिन गाड़ियों की समय सीमा खत्म हो गई है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है. NGT के आदेश पर साल के पहले दिन 1 जनवरी को करीब 1 लाख से अधिक डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, ये सभी वाहन 10 साल पुराने थे.

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