
MP: कोरोना की रफ्तार बेलगाम! अब शिवराज सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
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मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने मंगलवार शाम को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के तहत आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़ कर सभी दफ्तरों में अब सिर्फ 10% स्टाफ की उपस्थिति की अनुमति रहेगी.
मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने मंगलवार शाम को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के तहत आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़ कर सभी दफ्तरों में अब सिर्फ 10% स्टाफ की उपस्थिति की अनुमति रहेगी. यही नियम IT, BOP और मोबाइल कंपनियों के स्टाफ को छोड़कर सभी निजी दफ्तरों पर भी लागू रहेगा. मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है. गृह विभाग ने कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि नई गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए. सरकार के मुताबिक नई गाइडलाइन को जारी करने के पीछे उद्देश्य है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके.
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