
दिल्ली-NCR में फिर लागू हुई GRAP-3 पाबंदियां, प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा
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दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण एक बार फिर GRAP स्टेज-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया. प्रशासन का कहना है कि लोगों की सेहत को देखते हुए एंटी-पॉल्यूशन नियमों को दोबारा लागू करना जरूरी हो गया था.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के बाद प्रशासन ने GRAP स्टेज-3 के तहत एंटी-पॉल्यूशन पाबंदियां दोबारा लागू कर दी हैं. बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही राजधानी की हवा लगातार बिगड़ती चली गई. हालात ऐसे बन गए कि अधिकारियों को आपात कदम उठाने पड़े. GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत स्टेज-3 की पाबंदियां उन हालात में लागू की जाती हैं जब हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है. इसी को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में यह फैसला लिया गया.
प्रदूषण बढ़ते ही दिल्ली-एनसीआर में GRAP स्टेज-3 फिर लागू
अधिकारियों के मुताबिक, बीते कुछ दिनों में प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम की स्थिति और स्थानीय कारणों की वजह से हवा में प्रदूषक तत्व जमा होते चले गए. इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो गई है.
GRAP स्टेज-3 के तहत एंटी-पॉल्यूशन पाबंदियों को दोबारा लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को काबू में लाना है. प्रशासन का कहना है कि जब तक हालात में सुधार नहीं होता, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे. यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि लोगों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.
हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने से प्रशासन ने उठाया कदम

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