ITR: टैक्स भरने वालों कारोबारियों के लिए राहत की खबर, आयकर विभाग ने इस काम के लिए दी छूट
ABP News
Income Tax: CBIC ने वसूली कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा कि कर अधिकारी इस तरह की विसंगतियों की वजह समझाने के लिए कारोबारियों को ‘‘उचित समय’’ देंगे.
Income Tax: कर अधिकारी कम कर चुकाने या कर न चुकाने के चलते वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 में दर्शाए गए कारोबार में अंतर और कर भुगतान फार्म 3बी में विसंगति की वजह स्पष्ट करने के लिए कारोबारियों को उचित समय देंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वसूली कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा कि कर अधिकारी इस तरह की विसंगतियों की वजह समझाने के लिए कारोबारियों को ‘‘उचित समय’’ देंगे.
नहीं दिखा पाएंगे ज्यादा सेलजीएसटी कानून में एक जनवरी से हुए बदलाव के अनुसार कर अधिकारियों को उन व्यवसायों के खिलाफ सीधे वसूली कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी गई थी, जिन्होंने मासिक रिटर्न जीएसटीआर - 1 में अधिक बिक्री दिखाई थी, लेकिन कर भुगतान के दौरान जीएसटीआर - 3बी में इसका उल्लेख नहीं किया.