![Exchange of Mutilated Notes: पुराने कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने का है प्लान, पहले जान लें क्या हैं नियम](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/21/1b5b7bc017146dfc1255e541d57211c3_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&imheight=628)
Exchange of Mutilated Notes: पुराने कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने का है प्लान, पहले जान लें क्या हैं नियम
ABP News
Exchange of Mutilated Notes: अगर आपके पास कोई कटा-फटा नोट है, तो बैंक या आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज करवाया जा सकता है.
Exchange Torn Note: फटे पुराने नोट अक्सर हमारे हाथ लग जाते हैं. ये नोट दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं जिसके बाद लोगों को मजबूर होकर इन्हें अपने पास ही रखना पड़ता है. वहीं कुछ लोगों के पास तो ऐसे कई नोट आ जाते हैं. अगर आपके पास भी फटे-पुराने नोट हैं तो आप इन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फटे-पुराने नोट को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं:-
आरबीआई ने जारी किए हैं दिशा-निर्देश
More Related News