
CrPC Section 83: फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने के बारे में बताती है धारा 83
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 83 (Section 83) फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया (Procedure) बताती है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 83 इस बारे में क्या बताती है?
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं (Legal procedures) को परिभाषित (Defined) किया गया है, जिनका प्रयोग अदालती कार्यवाही (Court proceedings) और पुलिस की कार्य प्रणाली में किया जाता है. इसी तरह से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 83 (Section 83) फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया (Procedure) बताती है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 83 इस बारे में क्या बताती है?
सीआरपीसी की धारा 83 (CrPC Section 83) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 83 (Section 83) फरार व्यक्ति (Absconding person) की संपत्ति की कुर्की (Attachment of property) करने का प्रावधान (Provision) करती है. CrPC की धारा 83 के मुताबिक-
(1) धारा 82 के अधीन (Under section 82) उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों (Reasons) से, जो लेखबद्ध (In writing) किए जाएंगे उद्घोषणा (Announcement) जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति (Proclaimed person) की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की (Attachment of property) का आदेश (Order) दे सकता है.
लेकिन अगर उद्घोषणा (Announcement) जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र (Affidavit of court) द्वारा या अन्यथा यह समाधान (Solution) हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है.
(2) ऐसा आदेश (Order) उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकत (Authorized) करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति (Property) स्थित है, पृष्ठांकित (Endorsed) कर दिया जाए.
(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश (Attachment order) दिया गया है, ऋण (Loan) या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन (Under the section) कुर्की (क) अभिग्रहण (Capture) द्वारा की जाएगी ; अथवा (ख) रिसीवर की नियुक्ति (Appointment of receiver) द्वारा की जाएगी. (ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान (Delivery of property) करने का प्रतिषेध (Prohibition) करने वाले लिखित आदेश (Written order) द्वारा की जाएगी; अथवा (घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय (Court) ठीक समझे.

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