CrPC Section 46: कैसे होती है गिरफ्तारी, क्या है नियम? जानें, सीआरपीसी की धारा 46 में
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 46 (Section 46) यह बताती है कि गिरफ्तारी (Arresting) कैसे की जाएगी? तो आइए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 46 के प्रावधान और नियम.
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में कई तरह के प्रावधान (Provision) मिलते हैं. जिसमें अदालत (Court) और पुलिस (Police) के साथ-साथ सशस्त्र बलों (Armed Forces) से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं. इसी कड़ी में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 46 (Section 46) यह बताती है कि गिरफ्तारी (Arresting) कैसे की जाएगी? तो आइए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 46 के प्रावधान और नियम.
सीआरपीसी की धारा 46 (CrPC Section 46)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 46 (Section 46) में बताया गया है कि 'गिरफ्तारी कैसे की जाएगी' (Arrest how made). साथ ही इससे संबंधित प्रावधान (Provision) बताये गए हैं. CrPC की धारा 46 के अनुसार-
(1) गिरफ्तारी (Arresting) करने में पुलिस अधिकारी (Police officer) या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध (touched or confined) करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म (word or deed) द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित (devoted to custody) न कर दिया हो.
लेकिन जहां किसी महिला (woman) को गिरफ्तार किया जाना है, वहां जब तक कि परिस्थितियों (circumstances) से इसके विपरीत उपदर्शित (opposite indicated) न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला (oral information) पर अभिरक्षा (custody) में उसके समर्पण (surrender) कर देने की उपधारणा (presumption) की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी (Police Officer) महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर (body of a woman) को नहीं छुएगा (touch).
(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास (endeavour) का बलात् प्रतिरोध (forcibly resists) करता है या गिरफ्तारी से बचने (evade) का प्रयत्न (attempts) करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी (Police officer) या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक (necessary) सब साधनों को उपयोग में ला सकता है.
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