
BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज
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बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है?
बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रतिबंध की मांग की. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है?
दरअसल, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर भारत में संचालन से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इसके साथ ही गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री को साजिश बताते हुए एनआईए जांच की भी मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलत है, SC ऐसे आदेश कैसे पारित कर सकता है. डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है.
इस अवसर पर याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने बीबीसी को जानबूझकर छवि खराब करने का तर्क दिया था.
इस मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है. साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि आप अदालत से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कैसे कर सकते हैं?
हालांकि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब मांगा था. पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की थी. याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया था. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा था यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया. ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. डॉक्यूमेंट्री से बैन हटना चाहिए.
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