रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को भी अब Publication से पहले लेनी होगी इजाजत, आदेश जारी
Zee News
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने HOD से अनुमति लेनी होगी.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत खुफिया और सुरक्षा संबंधी विभाग से जुड़े रहे रिटायर कर्मचारी को अब किसी भी प्रकाशन से पहले विभाग के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी. No Government servant, who has worked in any Intelligence or Security-related organisation shall make any publication after retirement without prior clearance from the head of organisation: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions विभाग अध्यक्ष से इजाजत जरूरी — ANI (@ANI)More Related News