
मुंबई: नाबालिग बच्चे से मारपीट मामले में FIR रद्द करने वाली याचिका HC ने की खारिज
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चेंबूर पुलिस ने इस मामले में सेशन कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था. जिसके बाद इस दंपति ने हाई कोर्ट का रुख किया. दंपति की तरफ से विशाल कनाडे ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का बयान सुनी-सुनाई बातें लगती हैं. इसलिए इसमें चार्जशीट दाखिल करने का कोई केस नहीं बनता.
मुंबई में एक दंपति पर 10 साल की बच्ची की ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है. इस मामले में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति के खिलाफ दर्ज किए गए FIR को अमान्य घोषित करने से मना कर दिया है. आरोप है कि ऋषि प्रभा और रंजीत कुमार, घर के कामकाज के लिए इस बच्ची को बिहार के बांका जिले से लेकर आए हैं और इन दिनों बच्ची के साथ काफी मारपीट कर रहे थे. हाउसिंग सोसायटी के एक कर्मचारी ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. कर्मचारी के मुताबिक दस साल की बच्ची ने उसे बताया कि घर की चाबी खो जाने के बाद दंपति ने उसे काफी पीटा था. इस मामले में IPC की धारा 370 (ट्रैफिकिंग) और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 (बाल क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया है.
पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच बढ़ते टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. विपक्ष का दावा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी में चूक को दर्शाता है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमों के अनुरूप की गई थी. मामले पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा. जानिए.

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