
ट्रंप को क्या हो गया है? भारतीयों को एक और झटका... US से 1 लाख भेजने पर लगेगा इतना टैक्स!
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Remittances Rule: फिलहाल अगर एक भारतीय वहां से अपनी कमाई का हिस्सा परिवार को भेजता है, तो वो पूरा पैसा यहां तक पहुंचता है और भेजने वाले को अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने टैक्स लगाने का फैसला किया है.
अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं, वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के एक कदम से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को झटका लग सकता है. दरअसल, फिलहाल अमेरिका से भारत पैसा भेजने पर कोई रेमिटेंस टैक्स नहीं है, यानी कोई टैक्स नहीं लगता है. अगर एक भारतीय वहां से अपनी कमाई का हिस्सा परिवार को भेजता है, तो वो पूरा पैसा यहां तक पहुंचता है और भेजने वाले को अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने टैक्स लगाने का फैसला किया है.
इसी कड़ी में अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' नामक एक विधेयक पारित किया है, जिसमें गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले पैसे पर 3.5% की उत्पाद शुल्क (Excise Tax) लगाने का प्रावधान शामिल है. पहले ये प्रस्ताव 5% टैक्स के रूप में सामने आया था. भारतीय प्रवासियों (NRI) और अन्य आप्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है, जो नियमित रूप से भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं. अगर यह विधेयक कानून बन जाता है, तो यह 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, जिससे भारत जैसे देशों को होने वाले रेमिटेंस पर असर पड़ सकता है. हालांकि अभी ये सीनेट में पारित नहीं हुआ है.
भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव? विश्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत को हर साल लगभग 129 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त होता है, जिसमें से 28% (लगभग 33 अरब डॉलर) अमेरिका से आता है. यह राशि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित टैक्स के कारण भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में 10-15% की कमी आ सकती है, जो सालाना 12-18 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है.
अगर कोई एनआरआई भारत में 83,000 रुपये (लगभग 1,000 डॉलर) भेजता है, तो उसे 2900 रुपये (लगभग 35 डॉलर) टैक्स के रूप में देना होगा. बड़े ट्रांसफर के तौर पर जैसे कि संपत्ति खरीद या शिक्षा के लिए 10,000 डॉलर भेजने पर 350 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स लगेगा.
NRI और वीजा धारकों पर प्रभाव यह टैक्स गैर-अमेरिकी नागरिकों, जैसे कि H-1बी, L-1, F-1 वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होगा. यह टैक्स आयकर से अलग है और हस्तांतरित राशि पर आधारित होगा, न कि आय पर. इसका मतलब है कि पहले से ही आयकर चुकाने के बाद, NRI को अपने परिवारों को भेजे गए पैसे पर अतिरिक्त 3.5% टैक्स देना होगा.
उदाहरण के लिए अगर कोई NRI हर महीने 1000 डॉलर अपने परिवार को भेजता है, तो उसे सालाना 420 डॉलर (लगभग 35,000 रुपये) अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है. जबकि शिक्षा या संपत्ति के लिए 10,000 डॉलर भेजने पर 350 डॉलर टैक्स के रूप में कटेंगे.

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