टूलकिट केस: शांतनु मुलुक को कोर्ट से राहत, 9 मार्च तक बढ़ाई गई अग्रिम जमानत
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टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने शांतनु की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है, यानी 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने शांतनु की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है, यानी 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आरोपी शांतनु मुलुक के वकील ने कहा कि हमे दिल्ली पुलिस का जवाब मिला नहीं है, हमें 7 दिन का और अतिरिक्त समय चाहिए. इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि जांच अभी भी लगातार चल रही है, हम लगातार आरोपी शांतनु से पूछताछ कर रहे हैं और डिटेल में आपको सबकुछ फाइल करना चाहते हैं.More Related News
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