केंद्र सरकार ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी, व्यापार को मिलेगी रफ्तार
ABP News
सरकार के एलएलपी पर लिए गए फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. इस फैसले का बिजनेस से जुड़े तमाम लोगों ने स्वागत किया है.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को सीमित जवाबदेही भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से अलग करना और देश में कारोबार को और आसान बनाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. संशोधन के तहत जिन बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, उसमें कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर उसे आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखना भी शामिल है. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहीं सीतारमण ने कहा कि "इस मंजूरी से अन्य बातों के अलावा अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की संख्या घटकर 22 रह जाएगी. जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या 7 रह जाएगी. इसके अलावा गंभीर अपराधों की संख्या तीन होगी और इन-हाउस एडजुडिकेशन व्यवस्था (आईएम) यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्णायक अधिक अधिकारी के आदेश के अनुसार तहत निपटाए जाने वाले चूक की संख्या केवल 12 रह जाएगी."More Related News