असम: मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी बीफ की बिक्री, मवेशी संरक्षण बिल पास
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असम विधानसभा ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल (Cattle Preservation Bill) पारित कर दिया. अब हिंदू धार्मिक स्थलों (मठ-मंदिर आदि) के 5 किलोमीटर के भीतर में बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी.
असम विधानसभा ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल (Cattle Preservation Bill) पारित कर दिया. अब हिंदू धार्मिक स्थलों (मठ-मंदिर आदि) के 5 किलोमीटर के भीतर में बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा भी बिल में कई तरह के अन्य प्रावधान भी हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में विचार के लिए 'मवेशी संरक्षण बिल' पेश किया और कहा कि राज्य कुछ चीजों पर जोर दे रहा है जैसे कि राज्य की सीमाओं के पार गोमांस के ट्रासंपोर्टेशन आदि पर रोक. असम में नए कानून के पास होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में मवेशियों को मारने के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा. इसके परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, यदि कोई कृषि गतिविधियों के लिए ले जाना चाहता है, तो फिर उसे अनुमति लेनी होगी. Extremely happy and proud to fulfill our poll promise with the passing of historic Assam Cattle Preservation Act, 2021. I'm sure this will deal a heavy blow to the illegal cattle trade & transit through Assam, ensuring due care of cattle as practised in our tradition for ages. pic.twitter.com/9RZ4z4iCYdझारखंड के डीजीपी (DGP) अजय कुमार सिंह ने राजधानी रांची की कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में रांची जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान डीजीपी ने कहा है कि झारखंड में पहली बार सभी 14 सीटों पर हिंसा के बिना मतदान संपन्न हुआ है.
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