Property Mutation: कहीं आपने या किसी परिचित ने अवैध जमीन तो नहीं खरीद ली? ऐसे चेक करें जमीन का मालिकाना हक
ABP News
Property Mutation: प्लॉट या मकान का दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी होता है. प्रॉपर्टी और जमीन खरीदते समय ये चीजें जरूर देखें. साथ ही प्रॉपर्टी के नाम पर घोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें.
Property Mutation: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बरसों से खाली पड़ी सरकारी या ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं. इनमें ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह से बस चुकी हैं. जाहिर तौर पर इनका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है. आगे खबर में जानिए इससे क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं.
प्रापर्टी से जुड़े नियम कहते हैं किसी जमीन की सिर्फ अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेने से ही उसका मालिकाना हक नहीं मिल जाता. इसके लिए दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी होता है. जब तक जमीन या फिर उसके खरीदे गए हिस्से से जुड़े खसरा-खतौनी आपका नाम पर नहीं चढ़ जाता है तब तक आप उसके मालिक नहीं हैं.