Nominee Benefits: Life Insurance Policy के लिए नॉमिनी नहीं चुनने से आ सकती है ये दिक्कत, यह भी जानें कैसे बदल सकते हैं अपना नॉमिनी
ABP News
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ही नॉमिनी बनाना चाहिए. पॉलिसी लेते समय यदि नॉमिनी नहीं बनाया है तो बाद में भी अपने किसी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाया जा सकता है. इससे पॉलिसीधारक की किसी कारणवश मृत्यु होने पर नॉमिनी आसानी से क्लेम कर सकेगा और अनावश्यक विवाद से भी बचा जा सकेगा. नॉमिनी की चुनाव भी सोच-समझकर किया जाना चाहिए. इसके अलावा आप पॉलिसी के लिए नॉमिनी बदल भी सकते हैं.
मद्रास हाईकोर्ट में हाल के एक मामले में सामने आया कि एक महिला के पास अपने पति की मृत्यु के बाद लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई लीगल क्लेम नहीं था. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद महिला के ससुर के पक्ष में फैसला दिया. दरअसल, मृतक ने पॉलिसी के लिए किसी को भी नॉमिन नहीं बनाया था और न ही वसीयत के जरिए अपनी पत्नी को पेमेंट करने की घोषणा की थी. ऐसे में भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए. यदि पॉलिसी लेते समय आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बाद में भी नॉमिनी बनाया जा सकता है. पॉलिसी में नॉमिनी होन से पॉलिसीधारक की किसी कारणवश मृत्यु होने पर उसका बनाया गया नॉमिनी क्लेम करने का हकदार होगा. इससे परिजनों को पॉलिसी का क्लेम पाने में भी आसानी होगी और अनावश्यक विवाद से भी बचा जा सकेगा.More Related News