Income Tax News: टैक्सपेयर्स को मिली खुशखबरी ! इस जरूरी काम के लिए आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई
ABP News
Income tax News: आयकर भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी है और इससे आम करदाता को राहत मिलेगी. लंबे समय से इसके लिए मांग की जा रही थी और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसे मान लिया है.
Income Tax News: जिन टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) का अभी तक ई-वैरिफिकेशन (E-Verification) नहीं किया है, वे वैरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 (28 February) तक पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.
जानिए क्या है ई-वैरिफिकेशनकानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वैरिफिकेशन करना होता है. यह वैरिफिकेशन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.