
CrPC Section 19: जानें, क्या होती है सीआरपीसी की धारा 19?
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CrPC में कोर्ट (Court), जज (Judge) और मजिस्ट्रेट (Magistrate) से संबंधित जानकारी मिलती है. सीआरपीसी की धारा 19 भी एक मजिस्ट्रेट से संबंधित है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 19 (Section 19) क्या जानकारी देती है?
CrPC को हम हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं. सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure) में पुलिसिंग से संबंधित जानकारी के अलावा कोर्ट (Court), जज (Judge) और मजिस्ट्रेट (Magistrate) से संबंधित जानकारी मिलती है. सीआरपीसी की धारा 19 भी एक मजिस्ट्रेट से संबंधित है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 19 (Section 19) क्या जानकारी देती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 19 (Section 19) Code of Criminal Procedure यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 19 (Section 19) का संदर्भ महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना है. या आम भाषा में कहें तो सीआरपीसी की यह धारा बताती है कि महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) किसके अधीन (Subordinate) होते हैं.
(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) सेशन न्यायाधीश (Sessions Judge) के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण (Simple controls) के अधीन (Subordinate) रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) के अधीनस्थ होगा.
(2) हाई कोर्ट, इस संहिता के प्रयोजनों (Purposes) के लिए परिनिश्चित (Defined) कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) के अधीनस्थ होगा.
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) महानगर मजिस्ट्रेटों (Metropolitan Magistrate) में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ((Additional Chief Metropolitan Magistrate) को कार्य के आवंटन के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम (Rules) बना सकेगा या विशेष आदेश (Special orders) दे सकेगा.
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