
75 Reservation in Private Jobs in Haryana: हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से टेंशन में कंपनियां, जानें क्या कहता है कानून
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हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों के लिए 75 फीसदी रिजर्वेशन अनिवार्य होगा. ऐसे में क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इनफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक हरियाणा के लोगों को ही अपनी कंपनी में 75 फीसदी नौकरी देनी होगी?
देश में पदों के मुकाबले बेरोजगारों की कहानी, एक अनार, सौ बीमार जैसी होती जा रही है. हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है. इस कानून के बनने के साथ-साथ कई सवाल उठने लगे हैं. क्या प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचने का एक टोपी ट्रांसफर है? जब खाली पद सिस्टम में मौजूद रहते हैं तो क्यों सरकारें अस्थाई नौकरी देकर युवाओं की जिंदगी को दुष्वार करती हैं? चयन करके बेरोजगार छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी का इलाज कब होगा? आइए जानते हैं इन तीन मुद्दों से जुड़ी हर जानकारी और नए कानून के बारे में... देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी, व्यापार करने का अधिकार है. लेकिन हरियाणा में आरक्षण के निजीकरण इससे अलग है. हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75 फीसदी नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी. यानी मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में तैयारी करने वाले उम्मीदवार अब अगर हरियाणा में नौकरी करना चाहेंगे तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी. यहां इनके रोजगार पाने के चांस 75 फीसदी कम हो चुके हैं.
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