हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण मामले में शुआट्स यूनिवर्सिटी के VC को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी. शुआट्स के वाइस चांसलर और बाकी अधिकारियों ने इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स वीसी, अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने आरोपियों को नियमित जमानत के लिए 20 दिसंबर तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
यूपी में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ आज मंगलवार को सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज में मौजूद यूनिवर्सिटी 'शुआट्स' के वाइस चांसलर आर.बी लाल और बाकी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में लालच देकर यानी प्रभाव और दबाव से धर्मांतरण करने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई है.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी. शुआट्स के वाइस चांसलर और बाकी अधिकारियों ने इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स वीसी, अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने आरोपियों को नियमित जमानत के लिए 20 दिसंबर तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
दरअसल, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लाल सहित आरोपियों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक महिला को नौकरी और अन्य प्रोत्साहन की पेशकश करके ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया था.
इस मामले में यूनिवर्सिटी के वीसी, निदेशक और चार अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि कोई भी भगवान, सच्चा चर्च, मंदिर या मस्जिद इस प्रकार के कदाचार को मंजूरी नहीं दे सकता. अदालत ने कहा था कि अगर किसी ने खुद ही अलग धर्म के अनुयायी होने का विकल्प चुना है तो यह मुद्दे का एक बिल्कुल अलग पहलू है.
यूनिवर्सिटी के उप कुलपति सहित अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी यानी सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर इसी साल 4 नवंबर को हमीरपुर जिले के बेवर पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी.
एफआईआर के अनुसार, पीड़ित शिकायतकर्ता महिला निम्न-मध्यम आय वर्ग से है. उसे कथित तौर पर किसी महिला ने नियमित तौर पर चर्च में आने और धर्म परिवर्तन करने पर कई तरह के प्रस्ताव दिए. यानी लालच दिया गया. पीड़िता ने दावा किया है कि इस दौरान उसका लगातार यौन शोषण भी किया जाता रहा. धर्म परिवर्तन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए अन्य महिलाओं को लाने का दबाव भी डाला गया.

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