पाकिस्तान: इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, अयोग्य घोषित होने के बाद भी लड़ सकेंगे चुनाव
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पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. उन पर अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगा दी गई थी. लेकिन इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अदालत ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि इमरान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है. हाल ही में चुनाव आयोग ने तोशाखाना विवाद के बाद 5 साल तक इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. अदालत ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि इमरान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि इमरान खान उस चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं. सभी के लिए एक मानक होना चाहिए. इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है.
इमरान खान पर तोशाखाने के गिफ्ट बेचने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया था. ECP के इस फैसले के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था.
क्या है तोशाखाना मामला?
तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है. नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है.
मुनाफे में बेच दिए गिफ्ट