
ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली दो दिन की मोहलत, एमडी मनीष माहेश्वरी पुलिस के सामने पेशी को तैयार
Zee News
गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति की कथित पिटाई से जुड़े ट्वीट्स को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने मनीष महेश्वरी को समन किया था.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को ट्विटर को आठ जुलाई तक की मोहलत दी है. कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर यह बताए कि नए आईटी नियमों को लागू करने के तहत वह लोकल शिकायत निवारण अफसर की तकरुर्री कब तक करेगा. इससे पहले ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके जरिए मकामी शिकायत निवारण अफसर की नियुक्ति का अमल चल रहा है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को यह नहीं बताया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी जो इस्तीफा दे चुके हैं. Twitter India MD's case hearing in Karnataka HC: A single bench of Justice G Narender had earlier passed interim order restraining UP Police from taking coercive action against him. The order was then challenged in SC by the UP Police. Their Counsel begins making his submissions. अदालत ने लगाई फटकार न्यायाधीश ने कहा कि अगर स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) ने 21 जून को इस्तीफा दे दिया तो ट्विटर कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि इन 15 दिन में किसी दूसरे अफसर को नियुक्त करता, जब आप जानते थे कि इस मामले पर छह जुलाई को सुनवाई होनी है. आपको इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? अगर ट्विटर को ऐसा लगता है कि मेरे देश में वह जितना समय चाहे ले सकता है, तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी।’’More Related News
