
चिराग ने लोकसभा के स्पीकर के फैसले को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती, इस बुनियाद पर खारिज हो गई अर्जी
Zee News
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, चूंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है लिहाजा इसमें कोई नया हुक्म देने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्लीः लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की उस अर्जी को खरिज कर दिया है, जिसमें चिराग ने लोजपा के बागी नेता और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा स्पीकर के जरिए सदन का नेता बना दिया गया था और बुध को नई केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री का ओहदा भी दे दिया गया. कोर्ट ने कहा चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, चूंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है लिहाजा इसमें हुक्म देने की कोई जरूरत नहीं है. Delhi High Court dismisses Chirag Paswan's petition challenging Lok Sabha Speaker's order to designate Pashupati Paras as Lok Jan Shakti Party's floor leader. Court says the petition is without merit. — ANI (@ANI)
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