
Twitter को डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों का पालन करना होगा: दिल्ली हाई कोर्ट
ABP News
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि Twitter को डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों का पालन करना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा. इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया है.More Related News

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