Punjab Election 2022: मोहाली की अदालत ने खारिज की शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका
ABP News
Punjab Election: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता 2017 तक राज्य की राजनीति में ताकतवर व्यक्ति रहा है, एफआईआर दर्ज करने में विलंब यह मान लेने का आधार नहीं है कि उसके खिलाफ पूरा मामला झूठा है
Punjab Election 2022: पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. उन पर एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज है. मजीठिया ने अपने खिलाफ एक मामला दर्ज होने और ‘लुक आउट नोटिस’ जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत का रुख किया था.
जमानत याचिका मजीठिया के वकील डी. एस. सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी है. मजीठिया ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने ‘‘अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.’’