Omicron Threat: क्रिसमस से पहले महाराष्ट्र ने जारी किए नए कोविड दिशानिर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत दर्ज होगा केस
ABP News
Maharashtra: कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और 65 ओमिक्रोन (Omicron) संक्रमितों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस (Christmas) के आगामी त्योहार के लिए गुरुवार को नए निर्देश जारी किए.
Omicron in Maharashtra: क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त (Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner) ने एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज़ होगा. 1897 के महामारी कानून (Mahamari Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई सरकारी नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है.
महाराष्ट्र में नए कोविड दिशानिर्देश
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