
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्रा को झटका, SC ने रद्द की जमानत, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश
ABP News
पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी. इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी.
लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने आशीष से 1 सप्ताह में समर्पण करने के लिए कहा है. फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने ज़मानत का आदेश देते समय पीड़ित पक्ष को नहीं सुना. बिना सभी तथ्यों को ध्यान में रखे आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ज़मानत याचिका पर दोबारा सुनवाई के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट तेज़ी से सुनवाई करे और 3 महीने में आदेश देने का प्रयास करे.
क्या है मामला?

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