Jammu Kashmir में सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
ABP News
दरअसल ये संशोधन तीन सरकारी अधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी के बाद हुआ है. इन अधिकारियों पर कथित रूप से राज्य विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है.ID किसी भी सत्यापन में दो महीने से ज्यादा नहीं लगा सकता.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के बिना सरकारी नौकरी नहीं ले सकता. जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन) निर्देश, 1997 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से संसोशन किया गया है. जिसके बाद अब सरकारी महकमें में नौकरी के लिए सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट की जरूरत होगी. देनी होगी कई अहम जानकारियांMore Related News