
Gulshan Kumar Murder Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्दुल रऊफ की सजा बरकरार
Zee News
जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की बिना पर उन्हें बरी किया जा रहा है.
नई दिल्ली: टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार मर्डर केस (Gulshan Kumar Murder Case) में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने दाऊद इब्राहीम के गुर्गे अब्दुल रऊफ की उम्रकैद की सजा को बरकार रखा है. Conviction of Rauf Merchant is upheld by Bombay High Court in Gulshan Kumar murder case. अदालत ने कहा कि रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है. इसके अलावा अब्दुल राशिद (रऊफ का भाई), जिसे सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.अब्दुल राशिद को को आईपीसी (IPC) की धारा 302, 307 और 34 के तहत दोषी पाया गया है. इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने उसकी उम्रकैद (Life Term) की सजा सुनाई है.More Related News
