Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने मस्जिद जलाने के मामले में पिता-पुत्र पर तय किए आरोप, जानिए मामला और कोर्ट ने क्या कहा
ABP News
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान एक मस्जिद में कथित तौर पर आग लगाने, उसमें तोड़फोड़ करने और पथराव करने के मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप तय किया है.
Delhi Riots: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान एक मस्जिद में कथित तौर पर आग लगाने, उसमें तोड़फोड़ करने और पथराव करने के मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप तय किए. शिकायत के मुताबिक 25 फरवरी, 2020 को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाली हिंसक भीड़ में कथित रूप से शामिल रहे मिट्ठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को आरोपी बनाया गया है.
आरोप तय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय किये और उनके वकीलों की मौजूदगी में स्थानीय भाषा में उन्हें इसे स्पष्ट किया. इस पर उन्होंने अपराध कबूल नहीं किया और मामले में मुकदमा चलाने के लिए कहा. न्यायाधीश ने 20 नवंबर के एक आदेश में आरोपी के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्हें मामले में बरी किया जाना चाहिए क्योंकि घटना की जानकारी तथा गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई.