Delhi News: पेंशनभोगी फंड की हेराफेरी करके सेवानिवृत्त EPFO कर्मचारी ने रिश्तेदारों के खातों में जमा किया था पैसा, ED ने संपत्ति कुर्क की
ABP News
प्रवर्तन निदेशालय ने सेवानिवृत्त ईपीएफओ कर्मचारी की संपत्ति कुर्क की है. उसपर अवैध रूप से अपने और रिश्तेदारों के खाते में पेंशनभोगी फंड के पैसे जमा करने का आरोप है.
Delhi news: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सेवानिवृत्त ईपीएफओ कर्मचारी की संपत्ति कुर्क की है, जिसके खिलाफ 1.64 करोड़ रुपये के पेंशनभोगी फंड को आंध्र प्रदेश में अपने निजी खातों में अवैध रूप से अंतरित करने का आरोप है. एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
1.13 करोड़ की संपत्ति कुर्कईडी ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कडप्पा उप-क्षेत्रीय कार्यालय के सेवानिवृत्त अनुभाग पर्यवेक्षक कोंडापल्ली सत्यनारायण राव और उनके परिवार के सदस्यों की 1.13 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई है. इसने कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति में 98.68 लाख रुपये का आवासीय फ्लैट और 12.64 लाख रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है.