
Corona Discharge Policy: केंद्र ने डिस्चार्ज पॉलिसी में किया बदलाव, जानें अब अस्पताल में कब तक रहना होगा
ABP News
Covid-19 Guidelines: कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक के बाद गंभीरता से हल्के और मध्यम कोरोना मामलों में नीति को संशोधित किया है.
Covid-19: केंद्र ने कोरोना मरीजों के लिए डिस्चार्ज नीति (Discharge Policy) में बदलाव किया है. नए दिशानिर्देशों के तहत, कोरोना के 'हल्के' और ‘मध्यम’ लक्षण वाले मरीजों को पॉजिटिव पाए जाने के कम से कम सात दिनों के बाद और लगातार तीन दिनों तक बुखार नहीं होने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी. उन्हें छुट्टी से पहले किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. यह बदलाव पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की कोरोना वायरस (Coronavirus) मामले को लेकर बुधवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया है.
संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मध्यम श्रेणी के मरीजों, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के लगातार तीन दिनों तक 93 प्रतिशत से अधिक सैचुरेशन वाले मरीजों को बिना किसी जांच के और डॉक्टरों की सिफारिश के अनुसार छुट्टी दी जा सकती है. ऐसे मरीज जो लगातार ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं, उन्हें लक्षणों का समाधान हो जाने के बाद, ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना लगातार तीन दिनों तक निर्धारित ऑक्सीजन सैचुरेशन बनाए रखने की क्षमता को देखते हुए छुट्टी दी जा सकती है.
