Bastar News: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बस्तर में धारा 144 लागू, नियमों का पालन नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
ABP News
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार अब किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित होंगे. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
Bastar Impose Section 144: देश में एक बार फिर तेजी से फैल रहे कोरोना के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है. बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार अब किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित होंगे. मॉल, सिनेमाघर, दुकान, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल को कुल क्षमता के साथ एक तिहाई संख्या के साथ संचालित करना होगा, साथ ही अब दूसरे राज्यों से बस्तर आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा, इसके लिए शहर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है.
इन जगहों पर कोरोना जांच के निर्देश