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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने किया सचिव का तबादला, एलजी ने बताया गैरकानूनी
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर विवाद की खबर सामने आई है. ये विवाद तब सामने आया है जब गुरुवार को ही सरकार ने दिल्ली सरकार को दिल्ली का असली मालिक बताया है. सौरभ भारद्वाज सचिव आशीष मोरे को पद से हटाया तो एलजी सचिवालय ने इसे अवैध बताया है.
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की सरकार को सर्वेसर्वा होने का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं. सीएम केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले के बाद जल्दी ही सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात कही थी. इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर के भी संकेत दे दिए थे. वहीं, जैसे ही सरकार ने पहला ट्रांसफर किया, सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से खींचतान शुरू हो गई. दिल्ली एलजी सचिवालय और सेवा विभाग के सूत्रों का दावा है कि सचिव सेवा का स्थानांतरण अवैध, मनमाना और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किए बिना है.
आशीष मोरे को पद से हटाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी. इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया है. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी किए हैं. इसमें आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटाया गया है. उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह सर्विसेज के नए सचिव बनाए गए हैं. वह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं.
ट्रांसफर को बताया अवैध इसी, ट्रांसफर पर दिल्ली में फिर से टकराव देखने को मिला. यह टकराव भी गुरुवार शाम को उस समय आया, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आए कुछ ही घंटे हुए थे. अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली एलजी सचिवालय और सेवा विभाग के सूत्रों का दावा है कि सचिव सेवा का स्थानांतरण अवैध, मनमाना और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किए बिना है. सूत्रों का दावा है कि एक अधिकारी का तबादला कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल सिविल सेवा बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, जिसके प्रमुख मुख्य सचिव और अन्य दो वरिष्ठ नौकरशाह सदस्य होते हैं, लेकिन सचिव सेवा के तबादले में आज इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. यह भी दावा किया गया है कि आज के फैसले की आधिकारिक प्रति आने से पहले मंत्री के आदेश आ गए.
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा. इसके बाद केजरीवाल सरकार अब एक्शन में आ गई है. केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया है. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी किए हैं. इसमें आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटाया गया है.
दिल्ली सरकार को मिले हैं ये अधिकार - एलजी के पास दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते. यानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार. - दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार. - एलजी के पास दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं. - उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और मदद से चलाएंगे प्रशासन. - केंद्र का कानून न हो तो दिल्ली सरकार बना सकती है नियम.
सुप्रीम कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणियां
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