
शराब नीति मामले में अदालत से बरी हुए केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 अभियुक्त, जानिए क्या थे आरोप?
BBC
आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ़्तार किया गया था. पार्टी के नेता इसे लगातार राजनीतिक साज़िश बताते रहे हैं.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.
इसके साथ ही अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आरोपों से मुक्त किया है.
अदालत का यह फ़ैसला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से दायर मामले में आया है.
लाइव लॉ के मुताबिक़, अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच में खामियों पर कड़ी टिप्पणी भी की है. अदालत ने जांच में हुई खामियों के लिए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि चार्जशीट में कई खामियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता.
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि चार्जशीट में 'भ्रामक दावे' किए गए हैं.
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अदालत ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सीबीआई विफल रही.













