
लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने का मामला, SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
ABP News
Supreme Court on Feeding Stray Dogs: शीर्ष अदालत स्वयं सेवी संस्था 'ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपुल एंड एनीमल' की ओर से हाई कोर्ट के 24 जून 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
Supreme Court on Feeding Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लावारिस कुत्तों को खाने पीने की वस्तुएं दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. हाई कोर्ट ने कहा था कि नागारिकों को लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने का अधिकार है.
न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली स्वयं सेवी संस्था (एनजीओ) की याचिका पर भारत के पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, इस बीच विरोधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी."

लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटी बच्ची की गर्दन, पिता के साथ बाइक से जा रही थी मासूम, 6 पतंगबाज गिरफ्तार
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