
बैंक का फरमान... खाते में 10000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस नहीं, तो 6% लगेगा जुर्माना!
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बैंक ने कहा कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 1 अगस्त से मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बचे हुए अमाउंट पर 600 रुपये या फिर अधिकतम 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा.
बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अपने अकाउंट में मंथली कम से कम 10 हजार रुपये मेंटेन करके नहीं रखे तो भारी जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना बचे हुए बैलेंस का 6 फीसदी या अधिकतम 500 रुपये तक हो सकता है. यह निर्देश डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर (DBS) इंडिया की ओर से जारी किया गया है.
DBS बैंक इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 से एवरेज मंथली बैलेंस नहीं बनाए रखने पर शुल्क शेष राशि का 6% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 रुपये होगी. इस बैंक के सेविंग अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) 10,000 रुपये है. डीबीएस बैंक ने अपने कस्टमर्स को एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी शेयर की है.
1 अगस्त से बदल जाएगा नियम? डीबीएस इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 1 अगस्त, 2025 से आपके सेविंग अकाउंट टाइप के आधार पर नॉन-मेंटिनेंस चार्ज बदल जाएगा. अब अकाउंट होल्डर्स को पहले की तुलना में ज्यादा एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज देना पड़ेगा.
1 मई 2025 से एटीएम चार्ज भी बढ़ गया आरबीआई ने एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी, जो 1 मई, 2025 से प्रभावी है. RBI की अधिसूचना के बाद, डीसीबी बैंक ने भी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक ATM कैश लेनदेन पर अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लगा दिया है. बाकी बैंकों की तरह ही DBS बैंक ने भी फ्री ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद प्रत्येक गैर-DBS बैंक ATM नकद निकासी लेनदेन पर 23 रुपये का शुल्क वसूल रही है. हालांकि, अगर डीसीबी बैंक में अकाउंट है और DBS बैंक के ATM से निकासी करते हैं तो यह फ्री रहेगी. आप बिना किसी शुल्क के असीमित बार कैश निकाल सकते हैं.
डीसीबी बैंक ने जानकारी दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ATM से नकद निकासी शुल्क 1 मई 2025 से बढ़ाकर 23 रुपये हर ट्रांजेक्शन पर लगा दिया गया है. बैंक ने ये जानकारी ग्राहकों को मेल के जरिए दी थी.
गौरतलब है कि RBI ने 28 मार्च, 2025 को कहा था कि मुफ्त लेनदेन से परे, ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है. यह 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा. अगर इसपर कोई टैक्स लागू होता है तो वह अतिरिक्त होगा, जो ट्रांजेक्शन के हिसाब से हो सकता है.

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