
बंगाल VS केंद्र: पूर्व CS IAS Alapan Bandyopadhyay मंगलवार को भी दिल्ली नहीं पहुंचे तो उन पर क्या कार्रवाई होगी?
Zee News
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने अलपन बंद्योपाध्याय (IAS Alapan Bandyopadhyay) को चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया है इस बीच, अधिकारी को फिर से DoPT ने मंगलवार को दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.
नई दिल्ली: रिटायरमेंट के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के मुख्य सलाहकार बनने के बाद IAS अलपन बंद्योपाध्याय (IAS Alapan Bandyopadhyay) का ट्रांसफर को लेकर हुए विवाद से पीछा छूट पाएगा क्या? यह सवाल अभी भी वहीं की वहीं बना हुआ है. चूंकि DoPT आज अलपन बंद्योपाध्याय को नोटिस दे चुका है, इसलिए अब इस सवाल को और बल मिल रहा है कि यदि अधिकारी DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को रिपोर्ट नहीं करता है, तो क्या स्थिति होगी? जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है. जवाब पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और मामला सुलझने के बाद ही पूरी पेंशन के लिए कार्रवाई की जाएगी. आईएएस अधिकारियों पर लागू ऑल इंडिया सर्विस (Discipline and Appeal) नियम, 1969 में मामूली और सख्त सजा के लिए प्रावधान हैं, जो केंद्र द्वारा किसी अधिकारी पर लगाया जा सकता है. नियमों के अनुसार मामूली कार्रवाई के तहत एडवर्स एंट्री इन सर्विस बुक, प्रमोशन पर रोक, सैलरी बढ़ोतरी पर रोक और वेतनमान (Pay Scale) में कमी की जा सकती है.More Related News
