
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान चुनाव लड़ सकते हैं: इस्लामाबाद हाईकोर्ट
The Wire
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान खान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था. ईसीपी के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है. देश के शीर्ष चुनाव निकाय की ओर से इमरान खान को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की.
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय खान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था.
अगले दिन इमरान ने आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वह खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में 30 अक्टूबर को चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं.

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