नए IT नियमों पर ट्विटर ने कहा- भारतीय कानूनों के तहत हम पारदर्शिता के सिद्धांतों और हर आवाज को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध
ABP News
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा.
नए आईटी नियमों को लेकर केन्द्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच जारी विवाद के इतर ट्विटर ने बयान जारी कर सोमवार को कहा कि वह भारत में लागू कानूनों का पालन करने का प्रयास करता है. ट्विटर ने आगे कहा- हम पारदर्शिता के सिद्धांतों, सेवा में हर आवाज को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता और भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़ाई से निर्देशित है. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा. इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया है.More Related News