
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखीं दलीलें, पढ़ें- किसने क्या कहा
AajTak
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दक्षिणी तहखाने में पूजा करने का अदालत का 31 जनवरी का आदेश बिना आवेदन के पारित किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आवेदन 9जी को 17 जनवरी के आदेश द्वारा पहले ही निपटा दिया गया था. क्या जिला जज के पास नए आवेदन के बिना 31 जनवरी को के आदेश को पारित करने की शक्ति थी?
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं.
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दक्षिणी तहखाने में पूजा करने का अदालत का 31 जनवरी का आदेश बिना आवेदन के पारित किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आवेदन 9जी को 17 जनवरी के आदेश द्वारा पहले ही निपटा दिया गया था. क्या जिला जज के पास नए आवेदन के बिना 31 जनवरी को के आदेश को पारित करने की शक्ति थी?
इस दौरान जस्टिस आरआरए ने कहा कि एक बार जब 17 जनवरी को आदेश द्वारा आवेदन का निपटारा कर दिया गया है, तो दूसरा आदेश कैसे पारित किया जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 जनवरी का वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को देखा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया.
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को वाराणसी जिला जज द्वारा पूजा की अनुमति वाले आदेश को चुनौती दी है. यह याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है.
इससे पहले पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा था कि आपने 17 जनवरी के आदेश डीएम को रिसीवर नियुक्त करने को चुनौती नहीं दी है जबकि 31 जनवरी का आदेश एक परिणामी आदेश है, जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी?
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर क्या कहा?

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






