
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखीं दलीलें, पढ़ें- किसने क्या कहा
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मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दक्षिणी तहखाने में पूजा करने का अदालत का 31 जनवरी का आदेश बिना आवेदन के पारित किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आवेदन 9जी को 17 जनवरी के आदेश द्वारा पहले ही निपटा दिया गया था. क्या जिला जज के पास नए आवेदन के बिना 31 जनवरी को के आदेश को पारित करने की शक्ति थी?
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं.
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दक्षिणी तहखाने में पूजा करने का अदालत का 31 जनवरी का आदेश बिना आवेदन के पारित किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आवेदन 9जी को 17 जनवरी के आदेश द्वारा पहले ही निपटा दिया गया था. क्या जिला जज के पास नए आवेदन के बिना 31 जनवरी को के आदेश को पारित करने की शक्ति थी?
इस दौरान जस्टिस आरआरए ने कहा कि एक बार जब 17 जनवरी को आदेश द्वारा आवेदन का निपटारा कर दिया गया है, तो दूसरा आदेश कैसे पारित किया जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 जनवरी का वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को देखा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया.
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को वाराणसी जिला जज द्वारा पूजा की अनुमति वाले आदेश को चुनौती दी है. यह याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है.
इससे पहले पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा था कि आपने 17 जनवरी के आदेश डीएम को रिसीवर नियुक्त करने को चुनौती नहीं दी है जबकि 31 जनवरी का आदेश एक परिणामी आदेश है, जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी?
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर क्या कहा?

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