
जम्मू: मॉल, दफ्तरों में एंट्री के लिए कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज अनिवार्य, जानिए पूरी डिटेल्स
ABP News
जम्मू में शॉपिंग मॉल के अलावा सरकारी दफ्तरों और रेस्टोरेंट समेत सार्वजनिक स्थलों में दाखिले के लिए आंशिक रूप से टीकाकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर: शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन का आदेश कल से प्रभावी हो गया. जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने 20 सितंबर को हर पात्र शहरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराने की अपील की थी. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा था कि टीकाकरण केंद्र बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन खुले रहेंगे.
कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य

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