कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'जब तक आप कुछ करेंगे, तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी'
ABP News
कोर्ट ने कहा कि सरकार जब तक कुछ करेगी, तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी. सरकार पहले भी समय मांग चुकी है. अब वह 11 सितंबर तक जवाब दाखिल कर दे.
नई दिल्ली: कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति अब तक तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था. मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आज कहा- "आप जब तक कदम उठाएंगे, तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी." कोर्ट का पिछला आदेश30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था. कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे. कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था.More Related News