कोरोना से मरने वालों के परिवार को कब मिलेगी सहायता राशि? HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
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पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी कि जिन लोगों की भी मौत कोरोना के कारण हुई है उनके परिजनों को ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
कोरोना से संक्रमित होने के बाद मौत के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को सहायता राशि उपलब्ध कराने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना के कारण हुई है उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के लिए एक राशि मुहैया कराई जाए. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके अलावा हाई कोर्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट, एनडीएमए से यह भी जानना चाहता है कि महामारी के इस वक्त में कोरोना के शिकार हुए लोगों को क्या आर्थिक सहायता देने को लेकर उसकी तरफ से किसी तरह की कोई दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं.More Related News
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